Close

    विभाग के बारे में

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद-39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। इसमें कहा गया है कि “राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।”

    संविधान के अनुच्छेद 39-A के इस अधिदेश को पूरा करने और समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और व्यापक कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने और सभी के लिए न्याय के दर्शन को सुरक्षित और बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया था।

    और पढ़ें

    प्रशासन

    • मुख्य संरक्षक
      मुख्य संरक्षक

      माननीय
      श्रीमान न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र

      उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

    • कार्यकारी अध्यक्ष
      कार्यकारी अध्यक्ष

      माननीय
      श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी

      उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

    • अध्यक्ष एचसीएलएससी
      अध्यक्ष एचसीएलएससी

      माननीय
      श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा

      उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

    • सदस्य-सचिव
      सदस्य सचिव

      श्री प्रदीप कुमार मणि

      उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

    • सचिव एचसीएलएससी
      विशेष कार्य अधिकारी

      श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव

      उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

    • चित्र उपलब्द नहीं है
      सचिव एचसीएलएससी

      श्रीमती नेहा कुशवाहा

      उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

    फोटो गैलरी