परिचय
समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि “न्याय तक सभी की पहुँच हो”
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख कार्य हैं:-
- निःशुल्क और सक्षम कानूनी सहायता सेवाएँ प्रदान करना
- कानूनी जागरूकता फैलाना और समाज के कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना
- विशेष रूप से लोक अदालत और मध्यस्थता के लिए एक त्वरित और सस्ता वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना
किसे निःशुल्क और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है?
- महिलाएँ और बच्चे
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य
- औद्योगिक कामगार
- जिन व्यक्तियों को नि:शुल्क और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है
- हिरासत में लिए गए व्यक्ति
- मानव तस्करी के शिकार,
- प्राकृतिक आपदाओं के शिकार,
- जातीय/जातिगत हिंसा, औद्योगिक आपदा
- ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये से कम हो या केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित हो
विकलांगता
कहाँ जाएँ?
- सिविल, आपराधिक और राजस्व न्यायालय, न्यायाधिकरण, न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य करने वाला कोई भी प्राधिकरण
- निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाएँ:
- राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण
- तालुका/उप-विभागीय विधिक सेवा समिति
- उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UKSLSA)
संचार पता:
📍 एडीआर सेंटर, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखंड
पिन कोड – 263001.
संपर्क नंबर:- 05942-236762, 236552
फैक्स: 05942-236552
टोल फ्री: 1 8 0 0 1 8 0 4 0 0 0
📧 ई-मेल: slsa-uk[at]nic[dot]in / ukslsanainital[at]gmail[dot]com
📞 टोल फ्री नंबर: – 15100