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    परिचय

    समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि “न्याय तक सभी की पहुँच हो”

    उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख कार्य हैं:-

    • निःशुल्क और सक्षम कानूनी सहायता सेवाएँ प्रदान करना
    • कानूनी जागरूकता फैलाना और समाज के कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना
    • विशेष रूप से लोक अदालत और मध्यस्थता के लिए एक त्वरित और सस्ता वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना

    किसे निःशुल्क और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है?

    • महिलाएँ और बच्चे
    • अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य
    • औद्योगिक कामगार
    • जिन व्यक्तियों को नि:शुल्क और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है
    • विकलांगता

    • हिरासत में लिए गए व्यक्ति
    • मानव तस्करी के शिकार,
    • प्राकृतिक आपदाओं के शिकार,
    • जातीय/जातिगत हिंसा, औद्योगिक आपदा
    • ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये से कम हो या केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित हो

    कहाँ जाएँ?

    • सिविल, आपराधिक और राजस्व न्यायालय, न्यायाधिकरण, न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य करने वाला कोई भी प्राधिकरण
    • निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाएँ:
    • राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण
    • तालुका/उप-विभागीय विधिक सेवा समिति
    • उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ

    उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UKSLSA)

    संचार पता:
    📍 एडीआर सेंटर, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखंड
    पिन कोड – 263001.
    संपर्क नंबर:- 05942-236762, 236552
    फैक्स: 05942-236552
    टोल फ्री: 1 8 0 0 1 8 0 4 0 0 0
    📧 ई-मेल: slsa-uk[at]nic[dot]in / ukslsanainital[at]gmail[dot]com
    📞 टोल फ्री नंबर: – 15100