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    सदस्यों

    1. राज्य प्राधिकरण में इसके मुख्य संरक्षक और कार्यकारी अध्यक्ष सहित बाईस से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
    2. निम्नलिखित राज्य प्राधिकरण के पदेन सदस्य होंगे, अर्थात्:-
      • अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति;
      • उत्तराखंड के महाधिवक्ता;
      • उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल;
      • वित्त विभाग में प्रमुख सचिव
      • विधि विभाग में प्रमुख सचिव;
      • राजस्व विभाग में प्रमुख सचिव;
      • उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष;
      • उत्तराखंड राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष;
      • उत्तराखंड के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष;
      • उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक राज्य;
      • सचिव/निदेशक, समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड;
      • जिला प्राधिकरण के दो अध्यक्ष, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामित किया जा सकता है।
      • महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, उत्तराखंड;
      • अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग, उत्तराखंड;
    3. राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से पांच अन्य सदस्यों को नामित कर सकती है, जो एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हो जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण और शहरी श्रमिकों सहित समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा हो; या कानून या शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो; या प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन में विशेष रुचि रखता हो।
    • निम्नलिखित 5 मनोनीत सदस्य हैं:-
      1. श्री महेश चंद्र कांडपाल
      2. डॉ. पी. सी. जोशी
      3. डॉ. राजेश बहुगुणा
      4. सुश्री प्रभा रावत
      5. सुश्री नीलिमा भट्ट